RBI के नये आदेश से बदल जाएगा आपके बैंक का ऑनलाइन पता

पहल का उद्देश्य: साइबर को सुरक्षा मजबूत करना, बैंक ने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन जारी की

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया. आइबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे अपने मौजूदा डोमेन को डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पर ट्रांसफर करना शुरू कर दें. इसके लिए रेगुलेटरी बैंक ने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन जारी की है. RBI के इस ऐलान से बैंको का डोमेन चेंज होगा. यानी उनका ऑनलाइन पता बदल जाएगा.

आरबीआई की ओर से कहा गया कि ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए किया जा रहा है. बैंक ने कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मद्देनजर भारतीय बैंकों के लिए डॉट बैंक डॉट इन विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने का फैसला किया है. इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग जैसी गतिविधियों को कम करना और सुरक्षित फाइनेंशियल सर्विस को तय कराना है.

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि अब बैंकिंग टेक्नोलॉजी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के माध्यम से बैंकों के लिए डॉट बैंक डॉट इन डोमेन को चालू करने का निर्णय लिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनएआईएक्सआई) को इस डोमेन के लिए विशिष्ट रजिस्ट्रार के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है.

आईडीआरबीटी आवेदन प्रक्रिया और नए डोमेन अपनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बैंकों का मार्गदर्शन करेगा. आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मौजूदा डोमेन को डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पर ट्रांसफर करें और 31 अक्टूबर, 2025 तक इस प्रोसेस को पूरा कर लें.

IDRBT करेगा रजिस्ट्रेशन की निगरानी
बैंकों को bank.in डोमेन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी निगरानी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी करेगी. RBI ने अपने सर्कुलर में कहा है, बैंक [email protected] पर जाकर डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में IDRBT उनकी मदद करेंगा.

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