NTA आज दोपहर 12 बजे जारी करेगा सिटी एंड सेंटर वाइज मार्क्स,सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

अपने नए निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा था कि वह नीट-यूजी परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा प्राप्त मार्क्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखे.

नीट-यूजी 2024 : नीट पेपर लीक विवाद के बीच भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से परीक्षा में शामिल होने वाले नीट उम्मीदवारों के सेंटर वाइज मार्क्स जारी करने को कहा था. एनटीए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, आज 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे नीट-यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिजल्ट जारी करेगा

अपने नए निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा था कि वह नीट-यूजी परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा प्राप्त मार्क्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखे.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वह 22 जुलाई को लंच से पहले नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि नीट-यूजी के लिए काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होगी.

नीट-यूजी री-टेस्ट की अलग-अलग मांगों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 को नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है.

सीजेआई और जस्टिस जेबी परदीवला और मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बैंच ने विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके “सामाजिक परिणाम” हैं.

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने 5 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को रद्द करने, फिर से परीक्षा देने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे यह दिखाएं कि पेपर लीक “सिस्टेमेटिक” था और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया, जिसके कारण इसे रद्द किया जाना चाहिए.

जांच के मुद्दे पर बैंच ने कहा, “सीबीआई जांच जारी है. अगर सीबीआई ने हमें जो बताया है, वह सामने आता है, तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग समझदार हो जाएंगे.”

बैंच 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें NEET-UG आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं, जिसमें मुकदमेबाजी की अधिकता से बचने के लिए परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न हाईकोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांस्फर करने की मांग की गई है.

11 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 को रद्द करने, फिर से परीक्षा कराने और कथित कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि केंद्र और NTA के जवाब अभी भी कुछ पक्षों को प्राप्त नहीं हुए हैं.

5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 14 विदेशी भी शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट में पहले दायर अपने हलफनामों में, केंद्र और NTA ने कहा था कि परीक्षा को रद्द करना “प्रतिकूल” होगा और बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को “गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा”.

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