श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल 18 दीवानी मुकदमों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुना सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में  दोपहर 2 बजे तक अपना फैसला सुना सकता है. संवेदनशील धार्मिक विवाद में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल 18 दीवानी मुकदमों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 6 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच देगी फैसला

इस मामले में हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की हैं, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया गया है. इसलिए वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलीलें दी हैं. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है.

हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 अलग-अलग सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में मथुरा कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 अलग-अलग सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है.  शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल इसी याचिका पर फैसला आ सकता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 6 जून को मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की क्या है मांग

हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत चुनौती दी है. हिंदू पक्ष की मांगों में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने  है.प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में दाखिल 18 अर्जियों की एक साथ सुनवाई होगी या नहीं. हाई कोर्ट नंबर 71 के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच यह फैसला सुनाएगी.

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