लखनऊ नगर निगम ने कूड़ा उठान में बदली व्यवस्था

अब गृहकर की तरह यूजर चार्ज भी जमा किया जाएगा

लखनऊ : घरों से कूड़ा कलेक्शन के एवज में वसूल किए जाने वाले यूजर चार्ज की व्यवस्था नगर निगम ने बदल दी है। अब यह गृहकर के आधार पर तय किया गया है। गृहकर की तरह ही यूजर चार्ज जमा करने की छूट भी दी जाएगी। यूजर चार्ज को अभी गृहकर साॅफ्टवेयर के साथ जोड़ा तो नहीं गया है, मगर ऑनलाइन जमा करने की सुविधा लिंक के जरिए दी जाएगी। इसका प्रस्ताव मंगलवार को नगर निगम सदन में पास किया गया।

महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यूजर चार्ज को आसान बनाने के साथ कम भी किया गया है। अभी मकान के क्षेत्रफल के हिसाब से गृहकर तय किया जाता था, इसे लेकर कई बार शिकायतें भी आती थीं। इसे अब आसान कर दिया गया है अब जिसका गृहकर जितना होगा, उसका उतना ही यूजर चार्ज लगेगा।

उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों में दो श्रेणी बनाई गई है। उसमें जिस मकान का वार्षिक गृहकर मूल्यांकन 5000 रुपये है, उससे 50 रुपये और जिसका 5000 से अधिक है, उससे 100 रुपये महीना यूजर चार्ज लिया जाएगा। जो अनावासीय या काॅमर्शियल भवन हैं, उनसे पूर्व की तरह ही यूजर चार्ज लिया जाएगा। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यूजर चार्ज पूरे साल का एक बार में और हर महीने भी जमा किया जा सकता है।

इस तरह मिलेगी छूट
1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान पर 10 प्रतिशत और कैश भुगतान पर आठ प्रतिशत
1 से 31 मई तक ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान पर आठ प्रतिशत और कैश भुगतान पर छह प्रतिशत
1 से 30 जून तक ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान पर पांच प्रतिशत और कैश भुगतान पर चार प्रतिशत

गृहकर में ऑनलाइन और ऑफलाइन पर बराबर छूट नहीं
सदन में कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह ने कहा कि अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से गृहकर जमा करने पर एक समान छूट दी जाती थी, जिसमें इस बार भेदभाव किया गया गया है। इसे समाप्त किया जाए। भाजपा पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने कहा कि पहले अप्रैल से जुलाई तक गृहकर जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार इसे एक महीना ही रखा गया है।

इस पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि छूट लागू हो चुकी है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निर्देश पर लागू की गई है। इस व्यवस्था से गृहकर की वसूली भी बढ़ी है।

 

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