दिल्ली में 55 लाख से ज्यादा गाड़ियां हुई ओवरएज, सड़कों पर चलने से रोक

पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हुई डी-रजिस्टर

नई दिल्ली: दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग जल्द ही कुछ सख्त कदम उठाने जा रहा है। विभाग ने ओवरएज हो चुकी ऐसी गाड़ियों के मालिकों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करके यह साफ कर दिया है कि अगर ये गाड़ियां सड़कों पर चलती हुई या पार्क की हुई पाई गईं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और टोइंग और पार्किंग चार्ज के अलावा 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए 477 पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं।

ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक 372 पेट्रोल पंपों और 105 सीएनजी स्टेशनों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। अगले 10-15 दिनों में बाकी के 23 पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर भी ये कैमरे लग जाएंगे। जिसके बाद ओवरएज गाड़ियों को फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ही कोई ओवरएज गाड़ी पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन पर पहुंचेगी, वैसे ही ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट रीड करके तुरंत उनकी पहचान करके पेट्रोल पंप के स्टाफ को अलर्ट कर देंगे।

55 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड
हालांकि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 अप्रैल से ही इस सिस्टम को शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ जगहों पर कैमरे लगाने में हुई देरी के चलते यह काम 1 अप्रैल से शुरू नहीं हो पाया। इस बीच ट्रांसपोर्ट विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी करके ओवरएज हो चुकी गाड़ियों के मालिकों को बताया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड ऐसी 55 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियों को डी-रजिस्टर्ड कर दिया गया है। ऐसी गाड़ियों की पूरी लिस्ट ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

ट्रांसपोर्ट विभाग ने साफ कर दिया है कि घर के बाहर की जगह भी पब्लिक प्लेस मानी जाएगी और इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर भी ऐसी पुरानी गाड़ी खड़ी करेगा, तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। लोगों से कहा गया है कि वे अपनी गाड़ियों को या तो प्राइवेट पार्किंग स्पेस पर खड़ा करें या फिर उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें।

इसके अलावा ऐसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होने से एक साल के भीतर दिल्ली-एनसीआर के बाहर ले जाने के लिए एनओसी भी ली जा सकती है और एनओसी लेने के महीने के अंदर गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। हालांकि, एक साल बाद एनओसी भी नहीं दी जाएगी।

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